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Haryana Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी के लिए 71000 रुपये दे रही हरियाणा सरकार, ऐसे करें आवेदन

Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, सरकार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे), एससी/एसटी, ओबीसी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शादी के लिए ₹51,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्य विशेषताएँ

1. लाभार्थी

यह योजना अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (OBC), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए लागू है।

2. सहायता राशि

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों की बेटियों के लिए ₹71,000।
SC/OBC श्रेणी के लिए ₹11,000 से ₹31,000 तक।

3. आयु सीमा

लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

4. कैसे आवेदन करें

आवेदन ऑनलाइन हरियाणा सरकार की वेबसाइट या अंत्योदय केंद्रों पर जाकर किया जा सकता है।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

योजना का उद्देश्य

गरीब परिवारों को शादी के खर्च में मदद देना।
दहेज प्रथा को रोकने और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों को कम करना।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

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